लोकायुक्त, राजस्थान की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (अधिनियम सं. 9 सन् 1973) द्वारा राजस्थान के मंत्रियों, सचिवों, राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुखों, प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता की जांच के लिए स्थापित यह एक उच्चस्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र संस्थान है।
भ्रष्टाचार हमारे राज्य एवं राष्ट्र की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। इसका उन्मूलन आम जनता की भागीदारी के बिना संभव नहीं है और यह प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य भी है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर राज्य की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दें। आप अपनी शिकायत की बिना किसी खर्च के निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच के लिए निःसंकोच हमसे सम्पर्क कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा
लोकायुक्त,
राजस्थान, जयपुर